वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है. सरकार ने कहा कि बाकी बचे शेष आवेदन या तो SIRECL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों और डेटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बांडहोल्डर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए.

Sahara India Investors Refund Status 2022: सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को कब मिलेगा उनका पैसा? सरकार ने दिया संसद में ये जवाब

By: ABP Live | Updated at : 15 Mar 2022 08:50 AM (IST)

Sahara India Investors Refund Status: सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेशित लाखों निवेशकों को उनका पैसा अबतक नहीं मिल पाया है. सरकार ने संसद में बताया है कि सेबी 138.07 करोड़ रुपये ही सहारा इंडिया के निवेशकों को अब तक वापस कर पाया है.

संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बाया कि सहारा इंडिया ने अपने स्कीमों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये जुटाये हैं. सुप्रीम कोर्ट के 31.08.2012 के बाद के आदेशों के अनुसार, SIRECL और SHICL ने निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

Pearls Group को निवेशकों का 49, 100 करोड़ लौटाने का आदेश

pearls group

यह आदेश सेबी ने अगस्त 2014 में दिया था जो आप निचे पढ़ सकते है अवैध योजनाओं के जरिये निवेशकों से धन जमा करने के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश करते हुए बाजार नियामक SEBI ने PACL LTD (पहले पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन) को तीन महीने के भीतर 49 हजार 100 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है। सेबी ने कंपनी से तुरंत अवैध सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) को बंद करने को भी कहा है। कंपनी को 15 दिनों के भीतर सेबी को यह भी बताना होगा कि पैसों की वापसी के लिए धन की व्यवस्था कहां से करेगी। Pearls Group

Order to return सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश 49,100 crore of investors to Perls Group

सेबी के आदेश के बाद पीएसीएल ने बयान जारी कर कहा है कि वह इसे प्रतिभूति अपीलीय ट्राइब्यूनल (सैट) में चुनौती देगी। बयान में कहा गया कि दुर्भाग्य से सेबी इस बात पर ध्यान नहीं दे सका कि कंपनी ने कहा था कि उसे सीआईएस नहीं माना जाए। कंपनी ने कहा है, ‘पीएसीएल ने सेबी की बेंच के सामने कहा था कि वह सीआईएस नहीं चला रही है। कंपनी ने अपने रीयल एस्टेट कारोबार के लिए जो धन जुटाया है, उसके पास उचित मात्रा में परिसंपत्तियां हैं।’ पीएसीएल ने कहा कि उसके लिए अपने ग्राहकों का हित सर्वोपरि रहा है और वह आगे भी इसी तरह का रुख बनाए रखेगी। Pearls Group

…तो इस दिन मिलेगा सहारा इंड‍िया के न‍िवेशकों को पैसा वापस

नई द‍िल्‍ली: अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से सोमवार को संसद में जानकारी दी गई क‍ि न‍िवेशकों को पैसा कब वापस म‍िलेगा? सरकार ने संसद में बताया क‍ि सेबी सहारा के न‍िवेशकों को अब तक ब्‍याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही वापस कर पाया है। सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश एक प्रश्‍न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश ने सोमवार को बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये एकत्र‍ित किए।

खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए

PACL Case: Pearls में पैसा फंसा है तो सरकार ने दी खुशखबरी, इस कदम को सुनकर आप भी हो जाएंगे गदगद

PACL Refund Update: पर्ल्‍स / पीएसीएल (PACL) इंडिया में न‍िवेश करने वालों के ल‍िए सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है. पहले सेबी ने मूल दस्‍तावेज जमा करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 30 जून न‍िर्धार‍ित की थी. लेक‍िन पर्याप्‍त दस्‍तावेज नहीं म‍िलने पर अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्‍त कर द‍िया गया है.

PACL Chit Fund Refund: आपने या आपके क‍िसी पर‍िच‍ित ने पर्ल्‍स / पीएसीएल (PACL) इंडिया सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश लिमिटेड में न‍िवेश क‍िया है तो यह खबर पढ़कर आप खुश हो जाएंगे. प‍िछले द‍िनों मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने न‍िवेशकों से 30 जून तक डॉक्यूमेंट्स सब्‍म‍िट करने के ल‍िए कहा था. लेक‍िन यद‍ि आप क‍िसी कारण से अभी तक भी अपने दस्‍तावेज सब्‍म‍िट नहीं कर पाएं हैं तो च‍िंता की बात नहीं है. इस पर सेबी ने न‍िवेशकों को राहत देते हुए नया अपडेट द‍िया है.

सेबी से निवेशकों को भुगतान नहीं

सहारा इंडिया परिवार ने माननीय पटना हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि सेबी के पास जो 24,000 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है, वह सहारा गु्रप कंपनीज के निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए है। किंतु निवेशकों को सेबी से भुगतान नहीं मिला है और यह धनराशि सेबी के पास व्यर्थ पड़ी है। विगत नौ वर्षों में सेबी ने निवेशकों को केवल 128 करोड़ का ही पुनर्भुगतान किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में समूह की अन्य कंपनियों के निवेशकों की देनदारी चुकाने के प्रति कोई रोक नहीं है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी सम्मन के अनुसरण में आठ मार्च, 2022 को सहारा की सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने एक लिखित उत्तर में यह बात कही। इसके साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि माननीय सर्वोच्च सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा सेबी को सहारा की दो कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों, सोसायटियों के निवेशकों को पुनर्भुगतान करने से रोकने के लिए कोई बाधा या आदेश पारित नहीं किया गया है। जबकि उन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में सेबी ने स्वयं सेबी ने निवेशकों के लिए जारी किए निर्देश यह कहा था कि सहारा से प्राप्त धन का उपयोग सहारा क्यू शॉप सहित सभी निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

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